
उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव: नामांकन शुल्क और खर्च की सीमा तय
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन शुल्क, जमानत राशि और चुनावी खर्च की सीमा निर्धारित कर दी है। आयोग के इस फैसले के बाद अब ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर ग्राम प्रधान पद तक के उम्मीदवारों को तय नियमों के अनुसार नामांकन करना होगा।
आयोग के अनुसार, ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को ₹200 नामांकन शुल्क और ₹800 जमानत राशि जमा करनी होगी। वहीं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवारों के लिए यह राशि आधी कर दी गई है — उन्हें ₹100 शुल्क और ₹400 जमानत राशि देनी होगी।
ग्राम प्रधान पद के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को ₹600 नामांकन शुल्क और ₹3000 जमानत राशि जमा करनी होगी। वहीं, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह राशि ₹300 शुल्क और ₹1500 जमानत राशि तय की गई है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी खर्च पर भी नियंत्रण रखते हुए अधिकतम सीमा निर्धारित की है। ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी अब चुनाव प्रचार और अन्य गतिविधियों पर अधिकतम ₹1,25,000 तक ही खर्च कर सकेंगे।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवारों को अपने सभी खर्च का ब्यौरा समय-समय पर संबंधित प्राधिकरण को प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित सीमा से अधिक खर्च पाए जाने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
इस फैसले को पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे सभी वर्गों को समान अवसर और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हो सकेगी।





