
अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 13 दिसम्बर 2025 को किया जा रहा राष्ट्रीय लोक अदालत व आर्बिट्रेशन से संबंधित विशेष लोक अदालत का आयोजन
मेरठ (सू0वि0) 20.11.2025
आज अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रमेश कुशवाहा द्वारा अपने कार्यकक्ष में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में मा0 सचिव महोदय ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरठ के तत्वाधान में दिनांक 13 दिसम्बर 2025 (द्वितीय शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत व आर्बिट्रेशन से संबंधित विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उन्होने अपील करते हुये कहा कि सभी वादकारी राष्ट्रीय लोक अदालत में शीघ्र, सुलभ व सक्षम न्याय पाये। आपसी समझौते से अंतिम निर्णय कराये। उन्होने बताया कि त्वरित, सस्ता, सुलभ न्याय प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। दिनांक 13 दिसम्बर 2025 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत तहसील न्यायालय से लेकर मा0 सर्वोच्च न्यायालय स्तर तक के किसी भी न्यायालय अथवा विभागीय मामलो को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किये जाने हेतु आवेदन पत्र देकर अंतिम आदेश व निर्णय प्राप्त कर सदैव के लिए लंबित मामलो से छुटकारा पाने के लिए मेरठ के नागरिको के लिए स्वर्णिम अवसर है।
राष्ट्रीय लोक अदालत में संदर्भित किये जाने योग्य वाद/प्रकरण- शमनीय वाद, टैक्स संबंधित मामले, जलकर वाद, स्टांप वाद, बिजली चोरी वाद, अभिवाक, सौदेबाजी हेतु दंड वाद, राजस्व वाद, चैक बाउंस से संबंधित, बैंक ऋण वसूली वाद, धारा-138 एनआईएक्ट, प्री-लिटिगेशन के माध्यम से ऐसे वाद जो अभी न्यायालय के समक्ष नही आये है (विशेषकर पारिवारिक वाद), भूमि अधिग्रहण वाद, चालान से संबंधित समस्त मामले, उपभोक्ता फोरम वाद, वैवाहिक पारिवारिक वाद, श्रम विवाद, अन्य मामले।
लोक अदालत के लाभ- पक्षो के मध्य आपसी सुलह समझौते के आधार पर विवाद का निस्तारण, पक्षकार व्यक्तिगत स्तर पर स्वयं पहल कर सकते है, लोक अदालत में निस्तारण हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं है, लोक अदालत में निर्णय के विरूद्ध कोई अपील नहीं है, कानूनी जटिलताओ से पूरे लोक अदालत की प्रक्रिया सहज और आपसी समझौते पर आधारित।




